बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1981(बिहार अधनियम-2, 1981) के आलोक में विभिन्न चरणों में राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग की स्वीकृति सभी 38 जिलों में प्रदान की गई है। इसके पश्चात् ‘उर्दू निदेशालय’ को निम्नलिखित कार्य आवंटित किये गयेः